इन्कम टैक्स(INCOME TAX) भरने वालों को आई टी आर (ITR ) भरने की तारीख में मिल सकता है रिलैक्स

दिसम्बर मे भरने होते हैं,पांच करोड़ से ऊपर के टर्न ओवर वाले कारोबारियों का G S T का 3B रिटर्न
नॉन रेजिडेंट फॉरेन टाइक्सेबल पर्सन के लिये GSTR 5 रिटर्न
कोरोना के चलते बहुत सारे रिटर्न एक साथ 31 दिसंबर को भरे जाने हैं
नियमानुसार 31 दिसम्बर GST और ITR दोनों की अंतिम है तारीख
देश के कारोबारियों और TAX RETURN भरने वालों को मिल सकती है नयी तारीख
कोरोना महामारी और या अन्य किनी कारणों से यदि आपने tax नहीं भरा है तो वित्त मंत्रालय ने आपकी परेशानियों के मद्दे नज़र अंतिम तारीख 31 दिसम्बर को बढ़ा कर 31 मार्च तक करने के फैसले पर विचार कर रही है ।
वेब साईट (नई दुनिया) मे छपी खबरों के अनुसार TPA (टैक्स प्रेक्टिशनर असोशिशन इंदौर), चार्टेड अकाउंट्स,टैक्स वकीलों की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीता रमन और प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयर मैन को इस बाबत एक निवेदन पत्र भेज कर अंतिम तारीख़ को बढ़ाने के लिये कहा गया है ।
इन सभी टैक्स एक्सपर्ट ने सरकार से अनुरोध किया है की 31 दिसम्बर तक tax, ITR या अन्य इन्कम सम्बन्धित फार्म भरना मुश्किल होगा ।
यदि सरकार इन सभी सलाहकारों की बात पर अमल कर लेती है, तो ITR, को भरने की तारीख 31 मार्च तक बढ़ सकती है, जिससे व्यापारियों, कारोबारियों को बहुत बड़ा रिलेक्शशन मिल जायेगा ।
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